बिना अनुुमति मकान निर्माण करने पर नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी को मिला नोटिस
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अम्बागढ़ चौकी – बिना अनुमति मकान निर्माण एवं सम्पत्ति कर स्वनिर्धारण फार्म नही भरने के एक मामले में नगर पंचायत ने अपने निकाय के ही प्रथम नागरिक अनिल मानिकपुरी को नोटिस जारी किया है। नगर पंचायत ने नगर अध्यक्ष को नियमानुरूप स्वनिर्धारण फार्म भर कर निकाय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। नगर पंचायत की इस नोटिस के बाद नगर में बिना अनुमति निर्माण कार्य करने वालो के बीच हडकंप मचा हुआ है।
नगर पंचायत के कार्यो में प्रशासनिक कसावट लाने तथा राजस्व वसूली से जुडे कार्यो में तेजी व पारदर्शिता लाने एवं सभी नागरिको के साथ समान व्यवहार लाने के दृष्टिकोण से नगर पंचायत ने अपने अध्यक्ष को ही बिना अनुमति मकान निर्माण एवं सम्पत्ति का स्वनिर्धारण फार्म नही भरने के मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी को एक मई को नोटिस जारी किया है। सीएमओ विजय पांडेय द्वारा जारी इस नोटिस में नगर पंचायत अध्यक्ष को छग नगरपालिका नियम के भवन एवं भूमि के कर योग सम्पत्ति मूल्य का निर्धारण का 2021 की कंडिका 12 के अंतर्गत फार्म नही भरने की जानकारी देते हुए शीघ्र फार्म भरकर जमा करने का निर्देश दिया है। नगर अध्यक्ष को जारी नोटिस की तामिली स्वयं निकाय के सीएमओ विजय पांडेय व उपयंत्री हरीशकर वर्मा तथा राजस्व शाखा प्रभारी जलील अहमद रब्बानी द्वारा कराया गया है। बताया जाता है कि नगर सरकार की सामान्य सभा की पहली बैठक मे स्वंय नगर अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी की ओर से निकाय प्रशासन को यह निर्देश दिया गया है की नगर के विभीन्न वार्डो में निर्मित ऐसे मकान जिनका नाम राजस्व अभिलेख एवं राजस्व पंजी में जुडा नही है। ऐसे मकानो को चिन्हाकिंत कर उनका नाम न केवल राजस्व पंजी में जोडा जाए बल्कि सम्पत्ति कर के लिए स्वनिर्धारण फार्म भरा कर उन्हे निकाय की ओर से सभी तरह से सुविधाए प्रदान की जाए। नगर सरकार और नगर अध्यक्ष की ओर से निकाय प्रशासन को यह निर्देश है की राजस्व रिकार्ड से छूटे नगर के सभी 15 वार्डो में निर्मित सभी तरह के भवनो एवं मकानो को एक महिने के अंदर सर्वे कर परिषद के समक्ष प्रस्तुत करे। इधर नगर अध्यक्ष को ही नगर पंचायत प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद नगर की ही राजनीति में खलबली मची हुई है। नगर पंचायत अध्यक्ष को जारी नोटिस का नगर में कई मायने में अर्थ निकाले जा रहे है।
